भोपाल। कोरोन के दौरान इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग ने नियम विरुद्ध खुले अस्पतालों पर कार्रवाई की है, जिनमें राजधानी के 10 निजी अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 निजी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं.
60 निजी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त
दरअसल, कोरोन काल के समय प्रदेश की कई अस्पतालों द्वारा मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने और इलाज के नाम पर कम सुविधाएं देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद सरकार ने कई इलाजों को लेकर रेट लिस्ट भी जारी की थी. साथ ही ऐसे अस्पतालों की जानकारी प्रदेश के सीएमएचओ से मांगी थी, जिनमें अनियमितताएं की शिकायत मिली हो. इसी के आधार कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल थी. प्रदेश में 692 निजी अस्पतालों की सूची देकर जांच के आदेश दिए थे. इनमें से 392 निजी अस्पतालों को जांच में कमियां पाई जाने पर कारण बताओ नोटिस थमाया गया था. भोपाल के 59 नर्सिग होम को नोटिस दिया था, उनमें से 10 के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं.
इन अस्पतालों के भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल
राजधानी में जिन अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे उनमें, रामसन अस्पताल मेडिकल रिसर्च सेंटर, रामांश हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च, छाबड़ा पेलिएटिव केयर सेंटर, माया जनरल हॉस्पिटल, स्टार हेल्थ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री रामरसिया अस्पताल, नेचर अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर, साईं अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर, विद्याश्री हॉस्पिटल, श्री श्याम हॉस्पिटल शामिल हैं.