मध्य प्रदेश

madhya pradesh

By

Published : Jun 8, 2020, 8:03 PM IST

Updated : Jun 8, 2020, 8:08 PM IST

ETV Bharat / state

10 फीसदी राशि बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दी गई रेत खदानें, आदेश जारी

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने अनुबंध नहीं होने वाले और निविदा निरस्त होने वाले जिलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसके तहत पुराने ठेकेदारों को 10% राशि बढ़ाकर खदानें सौंप दी गई हैं.

order issued to give sand mines to old contractor by increasing amount upto 10% in madhya pradesh
10 फीसदी राशि बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दी रेत खदानें

भोपाल। राज्य शासन ने अनुबंध नहीं होने वाले और निविदा निरस्त होने वाले जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था की है. ऐसे जिलों में पहले से काम कर रहे ठेकेदारों को 10% राशि बढ़ाकर खदानें सौंप दी गई हैं.

10 फीसदी राशि बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दी रेत खदानें

स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों के मुताबिक राज्य शासन द्वारा होशंगाबाद, मंडला, अशोकनगर, आगर मालवा और उज्जैन के लिए जल्द ही निविदा जारी की जा रही है. नई रेत नियम के तहत प्राप्त होने वाली निविदा में से भिंड, सीहोर, दतिया, कटनी, हरदा, शिवपुरी, डिंडोरी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, अलीराजपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, उमरिया और धार जिलों में खदानों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है.

तीन जिलों होशंगाबाद, मंडला और अशोकनगर में निविदा कारों द्वारा अपेक्षित राशि जमा न करने पर निविदा निरस्त कर दी गई थी. इन जिलों में नए निविदा कारों से अनुबंध निष्पादन तक अथवा 1 साल , जो भी पहले हो, उस अवधि से पहले ठेकेदार से पुरानी दर पर 10 फीसदी बढ़ोतरी कर फिर से अनुबंध किया जा सकेगा.

Last Updated : Jun 8, 2020, 8:08 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details