मुंबई/ भोपाल।मुंबईमें एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी है. राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच कर रही है. वह सोमवार को अदालत में पेश हुई थीं.
मालेगांव ब्लास्ट मामलाः सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट में पेशी से मिली छूट - malegaon blast case
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. उन्हें एनआईए की एक विशेष अदालत ने नियमित रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है.
विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे ने मंगलवार को सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में पेश होने से छूट दी है. इससे पहले उनके वकील जेपी मिश्रा ने आवेदन दायर कर कहा था कि सांसद को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से नियमित रूप से यहां आने में दिक्कत होती है.
आवेदन में कहा गया था कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कई बीमारियां हैं. एम्स में उनका इलाज चल रहा है. वो बीते दिन मुंबई में थीं. इस दौरान कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी कई जांचें हुईं. डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उन्हें कई जटिलाएं हैं. डॉक्टरों की एक टीम द्वारा उनका इलाज किए जाने की जरूरत है.