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पत्थरबाजों और हुड़दंगियों से होगी वसूली, MP सरकार ला रही नया कानून

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है. जिसके तहत पत्थरबाजी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. इस अधिनियम के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार हो रहा है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act
निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं

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Published : Nov 3, 2021, 1:30 PM IST

Updated : Nov 3, 2021, 4:10 PM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम (Prevention of Loss of Public and Private Property and Recovery of Damages Act) लेकर आ रही है.

जिसके तहत पत्थरबाजी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. इस अधिनियम के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल तैयार हो रहा है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है.

आंदोकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी

  • मध्य प्रदेश में आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी में है शिवराज सरकार.
  • इस ट्रिब्यूनल में रिटायर DG, IG स्तर के अधिकारी होंगे.
  • ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होगी.
  • सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे
  • निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वंय इस ट्रिब्यूनल को देगा.
  • 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा.
Last Updated : Nov 3, 2021, 4:10 PM IST

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