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मध्यप्रदेश में लागू नहीं होंगे नए मोटर व्हीकल एक्ट, राज्य सरकार ने कहा जुर्माने की दर काफी ज्यादा है

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Published : Sep 1, 2019, 2:38 PM IST

प्रदेश में सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया है. सरकार का कहना है कि जुर्माने का दर काफी ज्यादा है. पीसी शर्मा का कहना है कि इसे धीरे से लागू किया जाएगा.

राज्य सरकार ने कहा जुर्माने की दर अधिक है

भोपाल। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में लागू नहीं किया है. राज्य सरकार का कहना है कि इसमें जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो काफी ज्यादा है. जिसके कारण इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा नए मोटर व्हीकल एक्ट

नई मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि 200 से 300 प्रतिशत बढ़ा दी गई है जिसका राज्य विरोध कर रही है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है ये सब काम धीरे से होता है, पहले लोगों को इसके बारे में पता चले उसके बाद इसे लागू किया जाएगा.

जुर्माने की दर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 300 रुपए था अब उसे एक हजार रुपए कर दिया गया है. वहीं दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 100 रुपए था उसे भी एक हजार कर दिया गया है. हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना था जिसे भी बढ़ाकर 1 हजार कर दिया गया है. वहीं 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाने का भी प्रावधान है.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 5 सौ की जगह अब 5 हजार लग सकता है. लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 5 सौ की जगह 10 हजार का जुर्माना लगेगा.

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है. उनके लिए नए नियम के बाद जुर्माना 1 हजार की जगह 5 हजार भुगतना करना होगा. वहीं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार देने होंगे. बिना परमिट गाड़ी पाए जाने पर 5 हजार की जगह 10 हजार देने होंगे. ओवरलोडिंग गाड़ियां चलाने वालों के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है.

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