भोपाल। होमगार्ड की तैनाती पर अब विभागों को कोई राशि नहीं देना पड़ेगी. मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम में संशोधन की वजह से प्रदेश के विभागों के लिए राशि बंधन की शर्त को खत्म कर दिया गया है. इसकी वजह से अब माइनिंग और आबकारी करवाई के दौरान होमगार्ड की सेवाएं ली जा सकेंगी.हालांकि भारत सरकार के विभागों और निगम मंडल व उपक्रमों को 150 प्रतिशत भुगतान करना होगा. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 11 हजार होमगार्ड तैनात हैं.
होमगार्ड अधिनियम में हुआ संशोधन
मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम के नियम-29 में संशोधन कर दिया गया है. इस संबंध में मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है. नियम संशोधन से आबकारी व खनिज जैसे विभागों में माफियाओं के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
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नियम संशोधन के पहले राज्य सरकार के विभागों में होमगार्ड की तैनाती करने पर वेतन भत्तों का डेढ़ गुना भुगतान करना होता था. अधिनियम में हुए संशोधन से राज्य सरकार के विभागों के लिए यह नियम खत्म हो गया है. भारत सरकार के विभागों और निगमों में होमगार्ड की तैनाती पर पहले की तरह 150 प्रतिशत भुगतान की शर्त लागू रहेगी.