जबलपुर। डुमना विमानतल पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और इंडिगो एयरलाइंस के कार्यकर्ताओं के बीच व्यवस्था को लेकर झड़प हो गई. साथ ही एयरलाइंस के एक कर्मचारी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी कर दी. ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर आने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं ने इंडिगो एयरलाइंस की पीआर कंपनी के साथ विवाद शुरू कर दिया. दरअसल, आज जबलपुर से दिल्ली मुंबई और हैदराबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू हुई है.
पति के तानों से परेशान होकर छोड़ दिया था घर, 8 साल बाद वापस लौटी, बच्चों को गले लगा खूब रोई मां
एक महिला दिमागी संतुलन ठीक न होने के कारण आठ साल पहले अपना घर छोड़कर ट्रेन के जरिए केरला पहुंच गई. जहां उसे ट्र्स्ट के लोगों ने अपने यहां रहा और उसका इलाज किया. जब महिला का दिमागी संतुलन ठीक हो गया तो उसने अपने घर के बारे में बताया. फिलहाल, ट्रस्ट के लोगों ने महिला को उसके परिजनों से मिलवा दिया है.
जबलपुर में हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिला लाइसेंस
जबलपुर वासियों को अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बड़े-बड़े मेट्रो सिटी के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि जबलपुर में भी अब किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (NSCBMC) के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सरकार की ओर से गुरुवार को रिट्रवल और ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है.
तीन दिनों से झूम के बरस रहे बदरा! IMD ने 21 जिलों में जारी किया Yellow Alert
भारतीय मौसम विभाग ने (India Meteorological Department) येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है, प्रदेश के करीब 21 जिलों में अगले पांच दिनों में हल्की से भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान जताया है.
एमपी में शराब खरीदने वालों को 'ठेकेदार' देंगे पक्का बिल, आबकारी विभाग को देनी होगी कार्बन कॉपी
मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि शराब दुकानदारों (Madhya Pradesh Liquor Sellers) को ग्राहकों को शराब बेचते समय उसका पक्का बिल (Liquor Bill Compulsory) देना जरूरी होगा, ये नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू होगी. हाल ही में प्रदेश सरकार ने आबकारी संशोधन कानून 2021 (Excise Amendment Act 2021) बनाया है, जिसके तहत जहरीली शराब बनाने-बेचने वालों को फांसी तक का प्रावधान किया गया है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियम में किया बड़ा बदलाव, चालानी कार्रवाई के लिए वीडियो फुटेज अनिवार्य
सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने के लिए वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य कर दी है. इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों की पुलिस सड़कों और हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर डिजीटल उपकरण लगाएंगे. मंत्रालय ने इसके लिए देश के 132 शहरों को चिन्हित किया है.