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30 जून तक अंतर्राज्यीय बसों का नहीं होगा संचालन, स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक रहेंगे बंद

प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेजों को फिलहाल ना खोलने का निर्णय लिया गया है. वहीं दूसरी ओर बसों का संचालन केवल प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, अभी अन्य राज्यों के लिए बस सेवा लागू नहीं की जाएगी.

Lockdown in mp
एमपी में लॉकडाउन

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Published : Jun 16, 2020, 5:24 AM IST

भोपाल।प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए राज्य सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का जोखिम नहीं लेना चाहती है. राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक, वहीं अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी लॉकडाउन को लेकर सरकार के फैसले की जानकारी

इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा द्वारा जारी किए गए आदेश में राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के सभी जिलों में 30 जून, 2020 तक यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जाएगा.

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में 5 दिन और इंदौर, उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के अनुरूप खुलेंगी. इन नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी.

एमपी में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद

उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल स्कूल कॉलेज आगामी आदेश तक नहीं खोले जाएंगे, प्रदेश की आगामी स्थिति के बाद इस पर विचार किया जाएगा. प्रदेश में बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल दूसरे राज्यों में बसों के संचालन पर 30 जून तक रोक रहेगी. प्रदेश में बसों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसका हर हाल में पालन किया जाएगा. इस दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा.

इंदौर, भोपाल और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शासकीय संभागीय, जिला कार्यालय और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ और अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी. अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी. रात में लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा .

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