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राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिल रहा है अनुदान, ऐसे करें आवेदन - बांस उत्पादन में बढोतरी

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत प्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले बांस के पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं. प्रति पौधा 240 रूपये लागत वाला यह पौधा किसानों को 120 रूपये में मिलेगा.

Grant is being received under National Bamboo Mission, apply this way
राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिल रहा है अनुदान

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Published : Jul 13, 2020, 5:12 PM IST

भोपाल।राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत प्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले बांस के पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं. प्रति पौधा 240 रूपये लागत वाला यह पौधा किसानों को 120 रूपये में मिलेगा. राशि अनुदान का वितरण तीन वर्षों तक किया जायेगा. पहले साल में 60 रूपये प्रति पौधा, दूसरे में 36 रूपये और तीसरे साल में किसानों को 24 रूपये प्रति पौधा अनुदान मिलेगा. पहले वर्ष में रोपित सभी पौधों पर अनुदान दिया जायेगा। दूसरे साल 80 प्रतिशत पौधों की जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) और तीसरे साल शत-प्रतिशत पौधों की जीवितता (मृत पौधा बदलाव सहित) सुनिश्चित करने पर अनुदान दिया जायेगा.

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिल रहा है अनुदान

बांस उत्पादन में होगी बढ़ोतरी

योजना से प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाले बांस का उत्पादन बढ़ने के साथ ही किसानों को अच्छा मूल्य मिलने से अतिरिक्त आय होगी. बांस आधारित शिल्पकारों और बांस उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकेगी. किसान अपनी कृषि भूमि, मेड़ आदि पर अपनी इच्छा अनुसार बांस की प्रजातियां लगाने के लिये स्वतंत्र रहेंगे. लेकिन किसानों को यह पौधे मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त रोपणियों या भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से एन.सी.एस.-टी.सी.पी. प्रमाण पत्र प्राप्त टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता पूर्ण पौधों को क्रय कर लगाना होगा. पौधा क्रय का भुगतान किसान द्वारा रोपणी/लैब को किया जायेगा.

वन मंडल के अधिकारियों को देना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान संबंधित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. अधिकारी बांस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सीमा के अनुसार हितग्राही का चयन करेंगे. चयन में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी. न्यूनतम रोपण 375 से 450 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने का प्रावधान है. पौधों का अन्तराल किसान खुद तय करेंगे. बांस पौधों के बीच कृषि फसलों की अन्तरवर्ती फसलें भी ली जा सकेगी.

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