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इनकम टैक्स में छूट का प्लान भी नहीं आया काम, 9 महीनों में गौशालाओं को मिला सिर्फ 86 हजार का दान - Gausamvardhan Board Income

राज्य सरकार का गौशालाओं में दान देने पर इनकम टैक्स में छूट का प्लान फिलहाल सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है. गौशालाओं को दान देने के लिए पिछले 9 माह में मुश्किल से 140 लोग ही आगे आए हैं और महज 86 हजार रूपए ही दान के रूप में मिल पाए हैं.

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गौशाला

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Published : Dec 23, 2020, 10:58 PM IST

भोपाल। गौशालाओं में दान देने पर इनकम टैक्स में छूट का सरकार का प्लान लोगों को रास नहीं आया है. गौशालाओं को दान देने के लिए पिछले 9 माह में मुश्किल से 140 लोग ही आगे आए हैं. इन्होंने कुल 86,000 की राशि दान की है. यह राशि इतनी कम है कि 50 गायों को एक माह तक चारा भी नहीं खिलाया जा सकता. दानदाताओं में सबसे ज्यादा 11,000 की राशि पशुपालन विभाग के डायरेक्टर और दिल्ली के एक शख्स ने दी है.

गौशालाओं को नहीं मिल रहा दान

गौसंवर्धन बोर्ड ने शुरू की पहल

प्रदेश में गौशालाओं की स्थापना और संचालन के लिए स्थापित किए गए. गौ पालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड ने आयकर में छूट के लिए अप्रैल माह से एक नई पहल शुरू की थी. इसके तहत गौशालाओं प्रदान करने पर आयकर से छूट का लाभ दिया जा रहा है. बोर्ड ने दान के लिए छह कैटेगिरी बनाईं हैं. दानदाता गौशाला के लिए बोरवेल, बायोगैस, बैल दान, चारा खिलाने और शेड निर्माण के लिए दान कर सकते हैं. इसके तहत 11 सौ रुपए से 15 लाख तक का दान दिया जा सकता है.

दान की राशि

  • एक गोवंश को 15 दिन तक खिलाने के लिए 11 सौ रुपए, जबकि एक माह तक खिलाने के लिए 2100 रुपए निर्धारित किए गए हैं.
  • यदि कोई एक गाय को 1 साल तक की खुराक देना चाहता है, तो इसके लिए 21,000 रुपए का निर्धारित है.
  • एक गोवंश के शेड के लिए 15,000, 11 गोवंश के शेड के लिए 1 लाख 51 हजार और 51 गौ वंश के शेड के लिए 7.50 लाख रुपए का दान लिया जा रहा है.

मंत्री बोले धीरे धीरे लोग आएंगे आगे

उधर इस संबंध में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का कहना है कि यह पहल कुछ समय पहले ही शुरू की गई है. कुछ लोग दान के लिए आगे आए हैं. जैसे-जैसे समय बीतेगा लोग गाय के नाम पर दान के लिए आगे आते जाएंगे. हालांकि विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इसको लेकर जितना प्रचार-प्रसार होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है.

क्या है आयकर की धारा 80 जी

आयकर के सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड और चैरिटेबल संस्थाओं को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का ऑप्शन देता है. कटौती का क्लेम 50 फीसदी तक हो सकता है. इस तरह यदि कोई व्यक्ति एक लाख रूपए का दान करता है, तो उसे 50 हजार की आयकर में छूट मिलेगी.

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