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कोरोना से लड़ने के लिए हर जिले को 2 करोड़ देने का अनुसमर्थन, शिवराज कैबिनेट में फैसला

शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसके तहत कोरोना रोकथाम के लिए हर कलेक्टर को 2-2 करोड़ की राशि देने पर भी मुहर लगी है.

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कोरोना से लड़ने के लिए हर जिले को 2 करोड़ देने का अनुसमर्थन, शिवराज कैबिनेट में फैसला

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Published : May 15, 2021, 1:57 AM IST

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई. बैठक में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम को देखते हुए 104 करोड़ की राशि को जिला कलेक्टर्स को देने का अनुसमर्थन किया गया. इसमें से हर जिला कलेक्टर को 2-2 करोड़ की राशि दी जाएगी. जिसका उपयोग कोरोना रोकथाम की उचित व्यवस्था और प्रबंधन में किया जाएगा. इसमें भोजन और कपड़े सहित पुनर्वास शिविरों की व्यवस्थाएं, मेडिकल शिविरों या क्वारेंटाइन शिविरों का संचालन, शिविरों का पर्यवेक्षण, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा, साफ-सफाई व्यय शामिल है.

नई आबकारी नीति को मंजूरी

शिवराज कैबिनेट ने 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिये मध्य प्रदेश की आबकारी व्यवस्था का अनुमोदन किया. इसके तहत प्रदेश की वर्तमान मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को 10 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के साथ मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है. इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने 31 मई 2021 तक के लिये अनुमोदित देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को पहले की तरह रखते हुए 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था. इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के 31 जिलों के 37 नगरीय निकाय के 103 स्थानों पर पीएम आवास योजना के तहत लीज पर दी गई सरकारी जमीन की लीज को निरस्त कर दिया है.

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डूब प्रभावितों को जमीन का मालिकाना हक

शिवराज कैबिनेट ने इंदिरा सागर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों पर फैसला लिया है. प्रभावित पट्टेधारियों को भूस्वामी का हक मिलेगा. इसके अलावा राज्य हाथकरघा बुनकर संघ की रीवा नगर निगम से लीज पर प्राप्त भूखण्ड जी 63, योजना क्र.7, यातायात नगर, जिला रीवा स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद बुनकर संघ के परिसमापक संयुक्त संचालक, हाथकरघा संचालनालय भोपाल द्वारा उक्त 13 जुलाई 2047 तक लीज़ परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा रीवा नगर निगम द्वारा सम्पत्ति पंजी में एच-1 निविदाकार के पक्ष में नामांतरण करने का निर्णय लिया.

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