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चौड़ी सड़कों पर निजी आवास में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी वैध, पेनाल्टी भरकर मिलेगी मंजूरी

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Published : Feb 5, 2020, 8:45 AM IST

Updated : Feb 5, 2020, 10:49 AM IST

राज्य मंत्रालय में आयोजित कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बड़े शहरों में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के आसपास निजी भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल कर उसे वैधता देने के विषय में चर्चा की जाएगी.

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चौड़ी सड़कों पर निजी आवास में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी वैध

भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के आसपास निजी भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सरकार अब निर्धारित शुल्क वसूल कर उसे वैधता प्रदान करेगी. राज्य मंत्रालय में आयोजित कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग, नगर और ग्राम निवेश नियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. कैबिनेट की बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी.

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे. इनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग का लाया जा रहा है. इसके तहत वैसे आवासीय स्थान जहां 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क है और आसपास निजी आवासों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन आवासों को सरकार व्यावसायिक घोषित करेगी. ऐसे स्थानों पर वाहन पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. बदले में सरकार व्यावसायिक दुकानों और विकास कार्य कराने के लिए शुल्क वसूल करेगी.

चौड़ी सड़कों पर निजी आवास में व्यावसायिक गतिविधियां होंगी वैध

विभाग ने प्रस्ताव इंदौर के मास्टर प्लान को देखते हुए तैयार किया है. भोपाल सहित दूसरे बड़े शहरों में इस तरह की गतिविधियां मास्टर प्लान के अंतर्गत लाई जा सकती हैं. इसके तहत सरकार दो तरह की पेनाल्टी लाने पर विचार कर रही है. पहला जो व्यावसायिक गतिविधियां आवासीय क्षेत्र में पहले से चल रही है, कलेक्टर गाइडलाइन के तहत उस प्लॉट के कुल मूल्य की 10% राशि की पेनाल्टी वसूलकर लैंड यूज आवासीय से व्यावसायिक किया जा सकेगा.

दूसरा आवासीय क्षेत्र में किसी को व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना है, तो कलेक्टर गाइडलाइन के तहत प्लॉट के मूल्य की 5% राशि जमा कर उसे शुरू किया जा सकता है. सरकार की इससे आय बढ़ेगी.

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा

  • कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि एक बार में 40 हज़ार तक मंजूर करने की सुविधा मिल सकती है. कैबिनेट में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली स्वेच्छा अनुदान की राशि में बढ़ोतरी करने के संबंध में प्रस्ताव ला रहा है. अभी मंत्रियों को एक बार में 20 हजार तक मंजूरी करने का अधिकार है.
  • नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हाइब्रिड नवकरणीय एवं एनर्जी स्टोरेज नीति बनाई है. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है. सरकार ने नीति बनाई है कि हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा और एनर्जी स्टोरेज के लिए निवेशकों को आधी कीमत पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.
  • छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव अभी कैबिनेट में रखा जाएगा, साथ ही राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में संशोधन के संबंध में भी चर्चा होगी.
  • सरकारी हेलीकॉप्टर बेल 430 के स्पेयर और स्पेयर्स इंजन के विक्रय किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुसमर्थ किया जाएगा. साथ ही विमान बी 200 के स्पेयर्स इंजन के विक्रय संबंधी प्रस्ताव का समर्थन भी कैबिनेट की बैठक में होगा.
Last Updated : Feb 5, 2020, 10:49 AM IST

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