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Bhopal Crime News: कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना गिरफ्तार, भागने की फिराक में था, हथियार बरामद, पुलिस ने जुलूस निकाला

राजधानी भोपाल के कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला. उस पर भोपाल के पुलिस थानों में कई मामले दर्ज हैं. थाना एमपी नगर में उस पर 5 हजार का इनाम घोषित है.

Bhopal Crime News
कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना गिरफ्तार, भागने की फिराक में था

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 10, 2023, 11:48 AM IST

भोपाल।भोपाल में क्राइम ब्रांच ने रविवार रात कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया. वह भोपाल से भागने की फिराक में था. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल पुलिस बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है. भोपाल क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त उपयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राजधानी भोपाल में कुछ समय पहले ही जुबेर ने अपने गुर्गों से फायरिंग करवाई थी. लोगों मे दहशत बनाने के लिए ऐशबाग में रहने वाले कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना पर एमपी नगर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

गुर्गों से चलवाई थी गोली :जुबेर ने अपने गुर्गों से एमपी नगर थाना क्षेत्र के निगरानी बदमाश नफीस अदालत पर गोली चलावाई थी. इस मामले में गोली चलाने वाले बदमाश अब भी फरार हैं. उन्हें पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है. इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश जुबैर मौलान भोपाल से भागने की फिराक में है. पुलिस ने जुबेर के संभावित ठिकानों पर और कई जगह दबिश देने के बाद एक जगह से उसे घेराबंदी कर बदमाश पकड़ लिया. तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से हथियार भी मिले हैं.

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भोपाल में धारा 144 लागू :मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यो में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसको देखते हुए भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है. चुनाव संपन्न होने तक इसके लिए नियमावली जारी कर दी है. आम जनता व राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है. धारा 144 के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/ साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा.

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