मध्य प्रदेश

madhya pradesh

भोपाल: 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान

By

Published : Dec 30, 2020, 10:03 PM IST

कोरोना काल में बंद हुई कोचिंग्स को राजधानी भोपाल में 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलने की इजाजत मिल गई है. सभी कोचिंग संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा. जिसको लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं.

50 percent coaching will open in Bhopal
कोचिंग संस्थान

भोपाल।वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में कोचिंग संस्थान बंद थे. अब 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ भोपाल की कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे. इसके लिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं. साथ ही कोचिंग संस्थानों के लिए एसओपी(SOP) भी जारी की गई है.

50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान

राजधानी भोपाल में कोचिंग संस्थानों को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए है. भोपाल में अभी कोचिंग संस्थान 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. इसके अलावा आदेश जारी किए गए हैं कि नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को ही कोचिंग में प्रवेश दिया जाए. वहीं छात्रों को अल्टरनेट डे और अधिकतम सप्ताह में 3 दिन है. कोचिंग बुलाए जाने के आदेश दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी छात्र अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो रिपोर्ट नेगेटिव आने के 7 दिन बाद ही छात्र को कोचिंग संस्थान में दोबारा प्रवेश दिया जा सकता है.

आदेश की कॉपी

कोचिंग संस्थान की करनी होगी रिकॉर्डिंग

कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. इसकी रिकॉर्डिंग करना भी अनिवार्य होगा. प्रशासन की ओर से रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी. कोचिंग संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. छात्रों में 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी.

अविनाश लवानिया, कलेक्टर

कोचिंग संस्थानों के लिए SOP

  • कक्षा में बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% की सीमा के साथ खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान
  • कोई भी छात्र लगातार दो दिन कोचिंग नहीं आएंगे, सप्ताह में 3 अधिकतम 3 दिन और अल्टरनेट डे ही कोचिंग आ सकते हैं
  • कोचिंग में आने वाले प्रत्येक छात्र को अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी
  • कोचिंग संस्थानों में छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी रहे
  • संस्थान के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर समेत मास्क की व्यवस्था हो
  • कोचिंग संस्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी
  • कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी

ABOUT THE AUTHOR

...view details