आगर मालवा। यात्री बसों के चालक व परिचालक अब कुछ अलग ही रुप में नजर आएंगे. परिवहन विभाग ने बस चालक व परिचालक के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है. जिसके अनुसार वाहन चलाते समय उन्हें नीले रंग की शर्ट और काले रंग की पेंट पहनना अनिवार्य होगा.
नए नियमों के तहत परिवहन विभाग द्वारा बस संचालकों को चालक व परिचालक की ड्रेस तैयार किये जाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है. आगामी दिनों में इस ड्रेस कोड का सख्ती के साथ पालन करना अनिवार्य किया जाएगा. यहीं नहीं, नियम की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पहले चालक व परिचालक के लिए खाकी रंग का शर्ट ड्रेस के रूप में लागू था. इस रंग की शर्ट को पहनने में चालक व परिचालक अपने आप को असहज महसूस करते थे. वहीं, नियमित रूप से इस शर्ट को पहना हीं नही जाता था. इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुराने ड्रेस कोड में परिवर्तन किया गया है. शुरुआत में पैसेंजर वाहनों के चालक व परिचालक के लिए ये नियम लागू किया गया है.
परिवहन विभाग का नया नियम जल्द होगा लागू ड्रेस कोड के साथ ही अन्य निर्देश भी जारी किए गए हैं. जिसके अनुसार शर्ट के ऊपर एक जेब भी अनिवार्य रूप से लगवाना होगा, जिस पर चालक-परिचालक को अपना नाम, लाइसेंस नंबर और बेच नंबर भी अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा. जिला परिवहन अधिकारी अम्बिका प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि सभी बस संचालकों को इस ड्रेस कोड का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. नियम की अनदेखी करने वालो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.