कटनी। कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने पर स्लीमनाबाद टीआई संजय दुबे को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में बुधवार को एसपी को तलब करते हुए थाना प्रभारी की गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं. हालांकि अभी इस मामले में टीआई संजय दुबे को लाइन अटैच किया गया है. (MP High court directed to suspend TI in rape case)
Katni teen rape case हाईकोर्ट ने दिए टीआई को निलंबित करने के निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला
किसी आपराधिक केस में पुलिस द्वारा हीलाहवाली करना आम बात होती है. जब वही मामला अदालत, वह भी उच्च न्यायालय में हो तो यह ढुलमुल रवैया पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ जाता है. कटनी के एक दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने लापरवाही बरतने पर स्लीमनाबाद के टीआई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. (MP High court Katni teen rape case) (MP High court directed to suspend TI in rape case)
जाने पूरा घटनाक्रमः कटनी जिले के एसपी सुनील जैन ने बताया कि 2021 में स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में चल रही है. इसमें आरोपी द्वारा जमानत के लिए आवेदन लगाया गया है. जब हाइकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई की तो पता चला कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट ही नहीं लगाई है. इसके लिए थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई गई. इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन को भी हाइकोर्ट ने तलब किया था. हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इस केस में लापरवाही बरतने वाले एक सब इंस्पेक्टर सहित दो अन्य लोगों को भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. सुनीन जैन ने बताया कि माननीय को हमने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में हमने एडीशनल एसपी से जांच करवाने के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा. उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. एसपी सुनील जैन ने कोर्ट को बताया कि रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2021 को एसपी कार्यालय को प्राप्त हुई थी. एसपी कार्यालय से यह रिपोर्ट स्लीमनाबाद थाना प्रभारी को 27 अक्टूबर 2021 को भेज दी थी. इसके बाद भी रिपोर्ट न्यायालय में नहीं लगाई गई. इस पर हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. MP High court Katni teen rape case) ( (MP High court Katni Know why TI got suspended)