जबलपुर।कोरोना संक्रमण काल में जेल में निरुद्ध रेपिस्ट और नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपियों को पैरोल पर छोड़े जाने की सरकार के मंशा के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि अधिनियम में किये गये संशोधन में इसका उल्लेख है.
अगली सुनवाई 25 अगस्त निर्धारित
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस वीके शुक्ला की युगलपीठ ने बीमार तथा वृद्ध व्यक्ति को स्थाई जमानत व पैरोल दिये जाने, जेलों की संख्या बढ़ाने तथा महिला कैदियों के लिए सुविधों में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में सरकार को जवाब पेश करने निर्देश दिये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित तय की गयी है.
सरकार ने किया था हाई पॉवर कमेटी का गठन
नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि कोरोना महामारी के मद्दनजर जेल में क्षमता से अधिक निरुद्ध कैदियों को पैरोल व अस्थाई जमानत दिये जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने आवश्यक निर्देश दिये थे. इसके लिए सरकार ने हाई पॉवर कमेटी का गठन किया था.
याचिका में सरकार पर दुष्कर्मियों को जमानत देने का लगाया आरोप
याचिका में कहा गया कि कमेटी ने आदतन अपराधियों तथा बेल जम्प करने वालों को अस्थाई जमानत तथा पैरोल का लाभ नहीं देने के निर्देश जारी किये थे. कमेटी ने संगीन अपराध करने वाले को इसका लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये थे. श्रेणी निर्धारित नहीं होने के कारण राज्य सरकार दुष्कर्मियों को भी उक्त लाभ देना चाहती है, जो कि अनुचित है.