जबलपुर। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. जबकि इलेक्शन कमीशन के आवेदन पर ईवीएम और वीवी पैड मशीन को रिलीज करने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया है.
जबलपुर हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित - साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
जबलपुर हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की निर्वाचन रद्द करने लगाई गई याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका भोपाल के एक पत्रकार ने दायर की थी.
बता दे कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक इलेक्शन पिटिशन लगाई गई थी. जिसमें भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई थी. राकेश ने अपनी याचिका में इसका आधार साध्वी प्रज्ञा सिंह के भड़काऊ भाषण को बनाया है. जिसकी वजह से साध्वी प्रज्ञा को इलेक्शन कमीशन ने दो बार प्रचार करने से भी रोका था. राकेश की याचिका पर अभी फैसला नहीं हुआ है और कोर्ट में यह फैसला सुरक्षित है.
इसकी वजह से भोपाल लोकसभा क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और बीवी पैड मशीन है सुरक्षित रखी हुई थी. जिनका इस्तेमाल चुनाव आयोग किसी दूसरे चुनाव में करना चाहता है. इसलिए आज इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से एक आवेदन लगाया गया था. इन मशीनों को रिलीज करने की मांग की गई थी जिस पर दोनों ही पक्षों ने आपत्ति नहीं जताई है. इसलिए कोर्ट ने चुनाव आयोग के आवेदन को स्वीकार करते हुए ईवीएम मशीनों को और वीवीपैट मशीनों को रिलीज कर दिया है. लेकिन इस मामले में अभी भी फैसला सुरक्षित है.