जबलपुर।बुरहानपुर में साइड रोड व नाले -नालियों का निर्माण के टेंडर होने व बिना काम के करोड़ों का भुगतान किये जाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने पूर्व में दिये गये रिकार्ड पेश करने के मामले में अनावेदकों को दो सप्ताह की मोहलत प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है.
अफसरों की मिलीभगत का आरोप :बुरहानपुर निवासी समाजसेवी बालचंद्र शिंदे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका बुरहानपुर ने सड़क निर्माण सहित नाले नालियों के निर्माण के लिये टेंडर निकाले थे. आरोप है कि उक्त कार्य पूरा हुए बगैर ही ठेकेदार कंपनियों को करीब 18 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया. उक्त पूरे मामले में नपा अधिकारियों की भी साठगांठ है. आवेदक का कहना है कि मामले की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से लोकायुक्त में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई.