भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर को बड़ी राहत दी है. एमपी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. महंगाई भत्ते को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.
छठवें वेतनमान में 10 फीसदी और सातवें वेतनमान पर 5 फीसदी DA बढ़ा
पेंशनर्स को छठवें वेतनमान में 10 फीसदी (10% DA hike in 6th pay scale in MP) और सातवें वेतनमान पर पांच फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा (5% DA hike in 7th pay scale in MP). इसका मतलब है कि एमपी में छठवें वेतनमान में 10 फीसदी डीए बढ़ा जबकि, सातवें वेतनमान में 5 फीसदी डीए बढ़ा है. 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा एमपी में पेंशनर्स का बढ़ा डीए. राज्य सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के 4.67 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.(Benefit to 4.67 lakh pensioners of MP)
अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत मिलेगी
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक 80 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी. यह महंगाई राहत अर्धवार्षिकीय, सेवानिवृत्, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी देय होगी. सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को भी महंगाई राहत निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति को उसके पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी.