भोपाल। रेत खनन और तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दूसरे मामले में पूर्व सांसद अशोक अर्गल को 6 माह की सजा सुनाई है. ये फैसला राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायधीश सुरेश सिंह ने सुनाया है.
विधायक प्रहलाद पर आरोप था कि रेपुरा तहसीलदार आरके वर्मा ने रेत भरे ट्रैक्टर-टॉली को जब्त किया था. जिसके बाद बीजेपी विधायक ने तहसीलदार के साथ मारपीट की थी. तब तहसीलदार ने विधायक और उनके 12 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस आरोप को सही पाते हुए विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 हजार रुपए जुर्मान भी लगाया है.