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12 समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक को 2 साल की जेल, महापौर को 6 माह की कैद

राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दूसरे मामले में मुरैना महापौर अशोक अर्गल को 6 माह की सजा सुनाई है.

बीजेपी विधायक को दो साल की सजा

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Published : Nov 1, 2019, 9:24 AM IST

Updated : Nov 1, 2019, 10:23 AM IST

भोपाल। रेत खनन और तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी और उनके 12 समर्थकों को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दूसरे मामले में पूर्व सांसद अशोक अर्गल को 6 माह की सजा सुनाई है. ये फैसला राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायधीश सुरेश सिंह ने सुनाया है.

बीजेपी विधायक को दो साल की सजा

विधायक प्रहलाद पर आरोप था कि रेपुरा तहसीलदार आरके वर्मा ने रेत भरे ट्रैक्टर-टॉली को जब्त किया था. जिसके बाद बीजेपी विधायक ने तहसीलदार के साथ मारपीट की थी. तब तहसीलदार ने विधायक और उनके 12 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस आरोप को सही पाते हुए विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 हजार रुपए जुर्मान भी लगाया है.

मानहानि के मामले में महापौर को 6 माह की सजा

दूसरी ओर न्यायालय ने 20 साल पुराने मानहानि के मामले में भी फैसला सुनाया है. विशेष अदालत ने मुरैना महापौर अशोक अर्गल और जयकिशन शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई है. तत्कालीन कलेक्टर राधेश्याम जुलानिया पर अशोक अर्गल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसे वह साबित नहीं कर पाए. मानहानि के इस मामले में विशेष अदालत ने उन्हें 6 माह की सजा सुनाई है.

Last Updated : Nov 1, 2019, 10:23 AM IST

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