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ग्वालियर: हत्या के दोषी 2 लोगों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - gwalior

जिला कोर्ट ने हत्या करने वाले 2 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने दोनों पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

ग्वालियर

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Published : Mar 3, 2019, 4:23 PM IST

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने हत्या करने वाले 2 व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायलय ने दोनों पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. 2016 में आरोपी ने अपने पिता की एक साथी के साथ हत्या कर दी थी.

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दरअसल, उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के रंगियाना मोहल्ले में रहने वाले पातीराम का अपने ही बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.पिता ने अपने बेटे को उसके बिगडै़ल स्वभव के चलते घर से निकाल दिया था.इसी बात को लेकर उनका बेटा रंजिश रखने लगा और एक दिन अपने साथी अशोक शर्मा के साथ सुबह घर पहुंचकर, अपने पिता पर जान लेवा हमला कर दिया.जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए वहीं पातीराम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

बता दें कि इस मामले में अशोक शर्मा पर हरिजन एक्ट के तहत भी मामला चलाया गया जिसके तहत उस पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं घटना की एफएसएल रिपोर्ट भी बनाई गई थी. एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कपड़े और मौके पर मिले खून के नमूनों लिये गए थे. वहीं मामले में पातीराम की पत्नी ने अपने ही पति और उसके दोस्त के खिलाफ उपनगर ग्वालियर थाने में मामला दर्ज कराया था।

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