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व्यापम मामले में कोर्ट का फैसला, पढ़ाई के बाद अब परीक्षा के लिए भटक रहे हैं संदिग्ध छात्र

मेडिकल कॉलेज हाईपावर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों के नाम व्यापम कांड में आए थे, उनके आगे की पढ़ाई या फिर एग्जाम देने के मामले में प्रबंधन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद फैसला लेगा.

व्यापम मामले में कोर्ट का फैसला

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Published : Apr 13, 2019, 3:13 PM IST

ग्वालियर। व्यापम घोटाला मामले को लेकर बीते दिनों कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मेडिकल कॉलेज हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों के नाम व्यापम कांड में आए थे, उनके आगे की पढ़ाई या फिर एग्जाम देने के मामले में प्रबंधन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद फैसला लेगा.

व्यापम मामले में कोर्ट का फैसला


जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 बैच के छात्र मदन सिंह का नाम व्यापम कांड में संदिग्ध के रूप में सामने आया था. उसके बाद साल 2014 में उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था. छात्र द्वारा कोर्ट में गुहार लगाने के बाद यह आदेश पारित किया गया कि संदिग्ध छात्रों को कॉलेज में पढ़ने दिया जाए, लेकिन एग्जाम में शामिल नहीं होने दिया जाए.


प्रबंधन का कहना है कि हाईकोर्ट से इस तरह के डायरेक्शन मिले हैं कि संदिग्ध छात्रों को पढ़ने का तो मौका दिया जाए, लेकिन उन्हें एग्जाम में नहीं बिठाया जाए. प्रबंधन का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं. आने वाले समय में जिस तरीके के दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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