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अवैध कॉलोनियों के खिसाफ होगी कार्रवाई, HC का बड़ा फैसला

शिवराज सरकार के अति महत्वपूर्ण फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. अब कॉलोनाइजर एक्ट और नगरपालिका अधिनियम के तहत कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी.

शिवराज सिंह की योजना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Jun 3, 2019, 3:26 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के शिवराज सरकार के फैसले को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कॉलोनाइजर के खिलाफ नगर पालिका एक्ट और कॉलोनाइजर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी.

शिवराज सिंह की योजना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

ग्वालियर में करीब 800 से ज्यादा अवैध कालोनियां हैं. शहर के बाहरी हिस्से में दबंगों द्वारा जमीन पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध रूप से कॉलोनी विकसित किया गया है. यह हाल अकेले ग्वालियर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में है.

तत्कालीन शिवराज सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं. याचिका में कहा गया था कि नगर पालिका एक्ट और कॉलोनाइजर एक्ट में बिना प्रावधान लाए संशोधन नहीं किया जा सकता.

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