नाहन:सिरमौर जिला में भारी बारिश के कारण फलैश फल्ड और भूस्खलन से संपत्तियों को हुए नुकसान के देखते हुए जनहित में विभिन्न सड़क, पुल, और जन सेवाओं की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग की 15 वर्ष पुरानी मशीनरी और वाहनों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. यह ऐसी मशीनरी और वाहन हैं, जो कार्यशील तो हैं, लेकिन केंद्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत 15 वर्ष की कार्य अवधि पूर्ण करने पर इनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
PWD के मशीनरी और वाहनों को चलाने की स्वीकृति:डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष सुमित खिमटा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत रविवार को यह आदेश जारी करते हुए लोक निर्माण विभाग के मशीनरी और वाहनों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की है. जारी आदेशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के इन वाहनों और मशीनरी में जेसीबी मशीनरी, ट्रक, टिप्पर, जीप, लोडर और अन्य वाहन शामिल हैं. यह आदेश मानसून सीजन के समाप्त होने तक विशेष कर 15 सितंबर 2023 तक जारी रहेंगे.