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जिला सिरमौर में मास्क पहनना अनिवार्य, DC बोले: सावधानी जरूरी

सिरमौर प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करने घरों से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा न करने की सूरत में संबंधित व्यक्ति को बाजार नहीं जाने दिया जाएगा.

face mask compulsory in sirmour during curfew
सिरमौर में कर्फ्यू

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Published : Apr 9, 2020, 5:59 PM IST

Updated : Apr 9, 2020, 6:22 PM IST

नाहनः कोरोना वायरस के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सिरमौर प्रशासन अब और सख्त हो गया है. प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करने घरों से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा न करने की सूरत में संबंधित व्यक्ति को बाजार नहीं जाने दिया जाएगा.

प्रशासन ने जिला वासियों से घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अपील की है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी लोग घरों से पब्लिक प्लेस के लिए निकले तो हमेशा मास्क पहनकर जाएं.

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डीसी ने कहा कि जिला सिरमौर में मास्क अनिवार्य किया जा रहा है. बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति की एंट्री बाजार में नहीं होगी. डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो मास्क कपड़े का है, केवल उसी ही ज्यादातर यूज करें.

बता दें कि सिरमौर जिला में भी कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अब सख्ती से नियमों की पालना करवाना ही प्रशासन के पास एक मात्र विकल्प बचा है.

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Last Updated : Apr 9, 2020, 6:22 PM IST

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