शिमला:हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए सरकार ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिए हैं. ओल्ड पेंशन के दायरे में न केवल कार्यरत कर्मचारी आ सकते हैं, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारी भी इसको अपना सकते हैं. हालांकि इसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में आने के लिए सरकार के हिस्से की राशि जमा करानी होगी. इस शर्त के बाद से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन का सपना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए से अपना अधिकतर पैसा वापस ले चुके हैं. कर्मचारी इसको खर्च कर चुके हैं, कुछ पैसा अभी पेंशन फंड में है जिसको वह वापस नहीं ले पाएगा.
रिटायर कर्मचारियों को हो सकती है परेशानी:हिमाचल प्रदेश में करीब 1.36 लाख NPS कर्मचारी हैं जो कि ओल्ड पेंशन को अपना सकते हैं. इसके लिए मौजूदा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों नोटिफिकेशन के दो माह के भीतर सरकार को लिखित में देना होगा. हालांकि मौजूदा समय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अभी ओल्ड पेंशन या पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनको सरकार के हिस्से की राशि वापस करनी होगी.
सरकार कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी कर रही है जमा: NPS के तहत हिमाचल सरकार कर्मचारियों के वेतन (बेसिक और डीए) का 14 फीसदी अपनी ओर से पेंशन फंड में जमा करवा रही है. इसी तरह अपने वेतन का दस फीसदी कर्मचारी भी जमा करवा रहे हैं. इस तरह कर्मचारियों के वेतन का 24 फीसदी राशि केंद्र सरकार के पास हर कर्मचारी का जमा हो रही है. हालांकि पहले सरकार और कर्मचारी 10-10 फीसदी राशि अपने-अपने हिस्से की जमा करवा रहे थे. 2019-20 में सरकार ने अपने हिस्से की राशि बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी थी. इस तरह कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक जमा राशि में केंद्र सरकार के हिस्से की राशि और इस मिला लाभांश भी सरकार को देना होगा.
रिटायरमेंट पर 60 फीसदी राशि निकालने का है प्रावधान: NPS के तहत नियुक्त कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तब उनकी ओर से पेंशन फंड में जमा राशि का 60 फीसदी हिस्सा वापस मिलता है. बाकी 40 फीसदी राशि पीएफआरडीए के पास ही रहती है जो कि इस राशि को स्टाक मार्केट में लगाए होता है. इस 40 फीसदी राशि से ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है.
13000 कर्मचारी एनपीएस के हो चुके हैं रिटायर:हिमाचल में एनपीएस को 15 मई 2003 को लागू किया गया था. इसके बाद से करीब 1.36 लाख कर्मचारी एनपीएस के तहत नियुक्त हुए हैं और इनमें से करीब 13 हजार कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं. रिटायरमेंट के बाद एपीएस कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, क्योंकि इन कर्मचारियों का सेवाकाल कम रहा है. हालांकि कर्मचारियों को पेंशन उनको सेवाकाल के हिसाब से ही मिल रही है लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को औसतन 1500 से 2000 रुपए, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 3000-4000 रुपए और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को औसतन 7000-8000 रुपए मासिक पेंशन एनपीएस की मिल रही है.