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किशनपुरा जेल में 15 जून तक की जाए पानी और सीवरेज की व्यवस्था, हाई कोर्ट ने खाली पद भरने के भी दिए आदेश

नालागढ़ की किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज की व्यवस्था दुरूस्त करके 16 जून तक HC को रिपोर्ट तलब करने के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद देशभर की सभी खराब जेलों को ठीक किया जा रहा है.

Himachal High Court orders on Kishanpura Jail in Nalagarh.
नालागढ़ की किशनपुरा जेल को हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश.

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Published : May 21, 2023, 6:43 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल की किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है. राज्य सरकार को 16 जून को उक्त आदेश की अनुपालना रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को विभिन्न जेलों में खाली पड़े पद भरने के भी आदेश जारी किए हैं.

जेलों में खाली पद भरने के HC ने दिए आदेश: नालागढ़ की किशनपुरा जेल नवनिर्मित है. यहां अभी विभिन्न श्रेणियों के कई पद खाली हैं. यदि प्रदेश की बात की जाए तो सभी जेलों में कुल पदों की स्वीकृत संख्या 761 है. इन पदों में से केवल 575 ही भरे गए हैं और शेष पद खाली हैं. कुल 186 पद खाली चल रहे हैं. इस कारण जेलों में व्यवस्था प्रभावित हो रही है. उल्लेखनीय है कि देश भर में कुल 1382 जेलों की खराब दशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने भी प्रदेश की जेलों में मूलभूत सुविधाओं के मामले में संज्ञान लिया है.

किशनपुरा जेल में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में पाया था कि देश भर में 1382 ऐसी जेलें हैं, जो खराब हालत में हैं. इन जेलों को कैदियों के ठहरने के लिहाज से उचित व उपयुक्त नहीं माना गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आदेश जारी किए थे कि वे इस बारे में संज्ञान लें और वस्तुस्थिति से अवगत करवाएं. हिमाचल हाई कोर्ट ने इसी संदर्भ में पिछली बार सुनवाई के दौरान नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नवनिर्मित जेल की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए थे. हाई कोर्ट ने तब हिमुडा (हिमाचल प्रदेश अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी) के सीईओ सहित तीन अफसरों को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा था.

16 जून को किशनपुरा जेल की रिपोर्ट होगी HC को तलब: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान हिमुडा को 19 अप्रैल 2022 को दिए गए आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है. खंडपीठ ने नालागढ़, कुल्लू, मंडी और सोलन में नवनिर्मित जेलों की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की थी. इस पर अदालत को बताया गया कि इन जेलों से कैदियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. हाई कोर्ट ने इस पर डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी को आदेश दिए हैं कि विचाराधीन कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए. अब 16 जून को किशनपुरा जेल में पानी और सीवरेज की व्यवस्था करने सहित हाई कोर्ट के अब तक के सभी आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करनी होगी.

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