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कोरोना महामारी के दौरान गैर कानूनी तरीके से चला रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR, जांच जारी

शिमला में कोरोना महामारी के दौरान गैर कानूनी तरीके से कोचिंग संस्थान चल रहा था. दो कमरों में 50 से ज्यादा विद्यार्थी जमा थे. जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पाया कि 28 नवंबर 2020 को जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है. ऐसे में प्रशासन ने संस्थान संचालक पर एफआईआर दर्ज किया है.

coaching institute shimla
कोचिंग संस्थान

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Published : Dec 13, 2020, 8:11 PM IST

शिमलाःप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते जहां स्कूल-कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों को बंद किया गया है. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस महामारी के बीच भी कोचिंग संस्थान खोल रहे हैं और कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. ऐसे में कोरोना संकट के दौरान गैर कानूनी तरीके से खोले गए कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं.

शिमला के बीसीएस का मामला

ऐसा ही एक मामला शिमला के बीसीएस में सामने आया है. यहां एक कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया. इसको लेकर एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) शिमला और तहसीलदार (ग्रामीण) शिमला ने बीसीएस में संचालित हो रहे इस कोचिंग संस्थान में छापेमारी भी की है. ऐसे में अब पुलिस ने कोचिंग संस्थान चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

दो कमरों में 50 से ज्यादा विद्यार्थी

अधिकारियों ने मौके पर पाया कि मनाही के बावजूद यहां कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था तथा दो कमरों में 50 से ज्यादा विद्यार्थी जमा थे. कमरों की खिड़कियां व दरवाजे भी बंद थे. अधिकारियों ने मौके पर पाया कि कोचिंग कक्षाओं को एक संस्थान द्वारा चलाया जा रहा था और इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा 28 नवंबर 2020 को जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है.

अधिकारियों ने दिये कड़े निर्देश

अधिकारियों ने कोचिंग संस्थान को बंद करवाया और 31 दिसंबर तक संस्थान नहीं चलाने के कड़े निर्देश दिए. अधिकारियों का कहना है कि लोगों को कोविड-19 के नियमों की पालना करनी होगी. अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है.

क्या कहा पुलिस अधिक्षक शिमला मोहित चावला ने

यह मामला पुलिस के ध्यान में आया है. तहसीलदार (ग्रामीण) शिमला की शिकायत पर कोचिंग संस्थान के संचालक के खिलाफ न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन एक्ट 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

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