शिमला:पिछले साल और इस साल अर्थात दो साल के बीच कोरोना संक्रमित मृतकों के परिजनों के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) ने कोविड-19 राहत योजना (Covid-19 Relief Scheme) शुरू की है. कोरोना को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की जा रही है. जिसका लाभ सीधे तौर पर कोरोना से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा.
कोविड-19 रिलीफ स्कीम शुरू
कोविड-19 राहत योजना (Covid-19 Relief Scheme) के तहत मृतक बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 के रोग के निदान के समय राज्य योग्य रोजगार में होना जरूरी है
परिजनों को मिलेगा 90 फीसदी भुगतान
आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की सैलरी मिलेगी. यानी कि ईएसआईसी (ESIC) में योगदान देने वाले शख्स की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में उस पर निर्भर लोगों को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 फीसदी भुगतान किया जाएगा.