मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चिट्टा रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजकुमार उर्फ राहुल को सजा सुनाई है. आरोपी को एनडीपीएस एक्ट 21 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं. आरोपी राजकुमार, बल्ह के कुम्मी का रहने वाला है.
साल 2021 का मामला: मामले की जानकारी देते हुए विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी ने बताया कि 18 जून 2021 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी नेकराम अपने पुलिस दल के साथ गश्त पर थे. तभी सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने पुराने मकान में चिट्टे का भंडारण करता और बेचता है. अगर मकान में रेड की जाती है को भारी मात्रा में चिट्टा मिलने की पूरी संभावना है. इसके बाद 18 जून को शाम 4 बजे आरोपी के रिहायशी मकान में तलाशी शुरू की गई तो वहां से पुलिस ने 19.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में केस दर्ज किया गया.