मंडी: चेक बाउंस के मामले में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा का फैसला लिया गया है.
बता दें कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बल्ह तहसील के नेरचौक निवासी सीता की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर रोउ (दियारगी) निवासी लेख राज चौधरी को 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल अधिवक्ता एम एल शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार लेख राज ने अपनी देनदारी चुकाने के लिए शिकायतकर्ता को एक चेक जारी किया था. शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया .
चेक बाउंस होने के बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिन का कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी, लेकिन आरोपी द्वारा राशि की अदायगी न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था.
अभियोग साबित होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी को 1,50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर आरोपी उक्त जुर्माना राशि अदा नहीं करेगा, तो उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. ये जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को दी जाएगी.