धर्मशाला:कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी की है. इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर 60 दिन के अंदर मिनी सचिवालय कांगड़ा में, कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं. इन आपत्तियों को निपटारा 15 दिन में किया जाएगा. ये जानकारी डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने दी.
डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने इसको लेकर संबंधित विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा न हो. वीरवार को एनआईसी के सभागार में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीसी कांगड़ा ने की. डीसी कांगड़ा ने कहा कि नियमों के जरिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होगी. इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. भू अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए डीसी कांगड़ा को आयुक्त, एडीसी कांगड़ा को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है.
बिना परमिशन के भूमि खरीदने-बेचने पर रोक: डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि भू-अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति समाहर्ता यानी की एसडीएम कांगड़ा की परमिशन के बिना अपनी जमीन को बेचना खरीदना या नाम चेंज नहीं कर सकता है. इसके लिए भी प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने क लिए एक्स्ट्रा कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे.