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हमीरपुर शहर और ग्राम पंचायत पंजोत के ये इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, SDM ने जारी किए आदेश

हमीरपुर शहर और ग्राम पंचायत पंजोत के एक-एक वार्ड के कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. एसडीएम हमीरपुर डॉ. चिरंजी लाल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

dc hamirpur
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Published : Aug 14, 2020, 3:51 PM IST

हमीरपुर:प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं.कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण हमीरपुर शहर और ग्राम पंचायत पंजोत के एक-एक वार्ड के कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. एसडीएम हमीरपुर डॉ. चिरंजी लाल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेश के अनुसार हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-11 सुभाषनगर में मकान नंबर-16 से मकान नंबर-20 तक और ग्राम पंचायत पंजोत के वार्ड नंबर-2 गांव पंजोत में पवन कुमार पुत्र गंगा राम का घर और इसी गांव में हमीरपुर-अवाह देवी नेशनल हाईवे के बाईं ओर राकेश कुमार की दुकान से लेकर बालक राम के घर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

इसके अलावा लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा. साथ ही न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.

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