शिमला/नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court Complex) ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले (disproportionate assets case) को समाप्त कर दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special Judge Geetanjali Goel) ने वीरभद्र सिंह की मौत की सूचना के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को समाप्त कर दिया.
सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा और आकाश सिंह ने कहा कि उनकी मौत हो गई है. उन्होंने वीरभद्र सिंह की मृत्यु प्रमाण-पत्र (death certificate) कोर्ट के समक्ष पेश किया. उसके बाद कोर्ट ने वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) और ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज मामले को खत्म करने का आदेश दिया.
बता दें कि पिछले 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह की मौत हो गई. 22 फरवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर मामले में आरोप तय किया था जबकि ईडी वाले मामले में आरोप तय करना बाकी था.