कुल्लू:ब्यास नदी में कूड़ा कचरा फेंकने के मामले पर उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने नगर पंचायत भुंतर और उसके सफाई ठेकेदार पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार जुर्माना एक सप्ताह के भीतर सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चुकाना होगा. यदि इन आदेशों के अनुसार जुर्माना अदा नहीं किया गया तो 18 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना चुकाना होगा.
बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें (garbage dumped in Beas river in Bhuntar) दावा किया गया था कि नगर पंचायत भुंतर में एक वाहन द्वारा कचरा नदी में फेंका जा रहा है. इन दावों की सच्चाई के लिए एसडीएम कुल्लू को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था. मामले पर एसडीएम कुल्लू की तरफ से 10 अगस्त को विस्तृत जांच सौंपी गई थी. इस जांच रिपोर्ट के बाद साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के दावे सही हैं और जिस वाहन द्वारा कचरा ब्यास नदी में फैंका जा रहा है, वह नगर पंचायत भुंतर के सफाई ठेकेदार का है.
कचरा फेंकने के मामले में नगर पंचायत भुंतर के सफाई ठेकेदार को दोषी पाया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि सफाई ठेकेदार को इसी तरह के मामलों में पहले भी कई बार दोषी पाया गया है और उस पर नगर पंचायत भुंतर ने भी जुर्माना लगाया है. मामले पर निगरानी के लिए कई कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था. जांच में यह भी कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण पर नगर पंचायत भुंतर और उसका सफाई ठेकेदार दोषी है.
उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की अनुपालना करते हुए उपायुक्त द्वारा उपरोक्त जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि को स्थानीय पर्यावरण मरम्मत के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. आदेशों में नगर पंचायत भुंतर को ठेकेदार पर दोनों के मध्य हुए समझौते के हिसाब से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. साथ ही नगर पंचायत भुंतर और ठेकेदार को ब्यास नदी में कचरा न फेंकने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है. इस मामले पर एसडीएम कुल्लू द्वारा 15 दिनों के बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा. यदि मामले पर फिर से लापरवाही बरती जाएगी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस संबंध में आगामी कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा.
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