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मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट में इन मामलों में भी हुई सुनवाई

हमीरपुर जिला अदालत में शुक्रवार को कई मामलों में सुनवाई हुई. इस दौरान मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही दराट से हमला कर व्यक्ति को घायल करने आरोपी दोषी करार दिया है. वहीं, सामान की खरीद की एवज में दिया गया चेक बाउंस होने के दो मामलों में हमीरपुर की अदालत ने छह और तीन माह की सजा सुनाई है.

Hamirpur District Court
हमीरपुर जिला अदालत

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Published : Apr 29, 2022, 9:17 PM IST

हमीरपुर: शुक्रवार को मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म मामले के साथ ही हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत में कई और मामलों में सुनवाई हुई. दरअसल मानसिक रूप से कमजोर महिला से रेप के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी को को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त सजा काटने के आदेश भी अदालत ने जारी किए हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को महिला थाना हमीरपुर (Womens Police Station Hamirpur) में भोरंज का रहने वाला दोषी भूरि सिंह के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया. मामले में आरोपी पर मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे. दुष्कर्म के बाद महिला गर्भवती हो गई. दुष्कर्म द्वारा पैदा बच्चा आरोपी का का होने की पुष्टि फोरेंसिक साक्ष्यों यानि डीएनए टेस्ट के आधार पर हुई.

न्यायालय द्वारा पीड़िता के बयान तथा उसकी मानसिक स्थिति और अन्य गवाहों तथा मेडिकल व फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। Conclusion:जिला न्यायवादी कार्यलय हमीरपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह व आरोपी ने अपने बचाव में कुल 4 गवाह अदातल में पेश किये हैं। न्यायलय ने पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं.

दराट से हमला कर व्यक्ति को घायल करने आरोपी दोषी करार: दराट से हमला करने के आरोपी को कोर्ट नंबर हमीरपुर दो न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास और 5 हजार रूपये के कारावास की सजा सुनाई है. दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है. आरोपी को धारा 324 के तहत दो वर्ष कारवास और 5 हजार जुर्माने और धारा 323 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है.

सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर के अनुसार शिकायतकर्ता अजय कुमार पुत्र जगदीश चंद निवासी कैहडरू जिला हमीरपुर ने पुलिस को दी शिकायत है कि 10 अक्टूबर 2014 को वह रात साढ़े नौ बजे के करीब शराब खरीदने के लिए ठेके पर पहुंचा तो आरोपी संजय कुमार बाइक पर सवार होकर वहां पर पहुंचा और उसके सिर पर दराट से वार कर दिया. जिसके बाद अजय कुमार ने मामले की शिकायत सदर थाना हमीरपुर में दर्ज करवाई. केस की पैरवी सहायक जिलावादी डिंपल ठाकुर ने की.

चेक बाउंस के दो मामलो में दोषी को छह और तीन माह के कारावास की सजा: सामान की खरीद की एवज में दिया गया चेक बाउंस होने के दो मामलों में हमीरपुर की अदालत ने छह और तीन माह की सजा सुनाई है. इसके अलावा इन मामलों में लाखों का जुर्माना भी लगाया है. मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है. तीन महीने कारावास के साथ ही तीन लाख 10 हजा रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हमीरपुर की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई है.

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने बताया कि शुक्रवार के दिन आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि गांधी चौक के एक दुकानदार को जोलसप्पड़ क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति ने सामान खरीद की एवज में दो लाख रुपये का चेक दिया था. जब शिकायतकर्ता ने चेक क्लीयर करवाने के लिए बैंक में लगाया तो यह बाउंस हो गया. इसके बाद मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा.

मामले में शुक्रवार को आरोपी निवासी जोलसप्पड़ तहसील नादौन को दोष सिद्ध होने पर छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही इसे तीन लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा. वहीं, दूसरे मामले में सामान खरीद की एवज में दिया गया चेक बाउंस होने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है. दोषी व्यक्ति को तीन महीने कारावास की सजा सुनाई गई है. कारावास के साथ ही दोषी को दो लाख 50 हजार रुपये जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा. एडिशनल सीजेएसम हमीरपुर के कोट ने यह फैसला सुनाया है.

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने बताया कि संधोल के व्यक्ति ने सामान खरीद के बाद हमीरपुर मेन बाजार की एक कंपनी को एक लाख 60 हजार रुपये का चेक दिया था. यह चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया. बाद में मामला कोर्ट के समक्ष लाया गया. इस पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी को तीन माह कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही इसे दो लाख 50 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा.

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