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कांगड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, इन लोगों को मिलेगी छूट

डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने जिला में 15 दिसम्बर तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी किया है. डीसी कांगड़ा ने बताया कि इस दौरान छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर पाएगा. साथ ही रविवार को 15 दिसंबर तक सभी व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे.

Night curfew in Kangra
Night curfew in Kangra

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Published : Nov 25, 2020, 5:10 PM IST

धर्मशालाः जिला कांगड़ा में भी बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर रात के समय में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. इसी को लेकर बुधवार को डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने जिला में 15 दिसम्बर तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी किया है.

रविवार को सभी व्यापारिक संस्थान रहेंगे बंद

डीसी कांगड़ा ने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर पाएगा. साथ ही हर रविवार को 15 दिसंबर तक सभी व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही एकत्र होने चाहिए.

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ऐसे आयोजनों में सभी लोगों को व्यक्तिगत दूरी के पालन के साथ ही मास्क पहनना होगा. इसके साथ ही ऐसे आयोजनों में सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग का भी प्रबंधन करना जरूरी होगा. डीसी कांगड़ा ने बताया कि इसके अलावा बंद जगहों पर अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे. उन्होंने समारोह में धाम के आयोजन के लिए केवल बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लेटों और गलासों का ही उपयोग करना होगा और इस प्रकार के आयोजनों के लिए पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी.

इन वाहनों को आवाजाही की छूट

राकेश प्रजापति ने बताया कि एम्बुलेंस, मालवाहक वाहनों, सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, निजी अस्पतालों, दवा और स्वास्थ्य उपकरण निर्माण संस्थानों, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने वाले मरीजों, पेट्रोल पंपों और उनके परिवहन में लगे वाहनों, सुरक्षा बलों, एटीएम, शव वाहनों व अंतिम संस्कार से सम्बन्धित कार्यों के लिए इन आदेशों से छूट होगी.

ढाबों को सम्बन्धित एसडीएम से लेनी होगी परमिशन

इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य राजमार्ग और जिला के मेजर सड़कों पर चलने वाले ढाबों को सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति लेने के बाद कार्य करने की अनुमति होगी. डीसी ने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई की जाएगी.

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