शिमला: पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच अब सीबीआई से करवाने के सरकार के फैसले के पश्चात जनहित में (HIMACHAL HIGH COURT) दायर याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने बंद कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने फैसले में आगे कहा कि प्रार्थी के पास पुलिस की लिखित परीक्षा को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाने के आग्रह के लिए कानूनन कोई कारण नहीं है. इस कारण प्रार्थी के इस आग्रह को भी हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया.
HIMACHAL HIGH COURT: उच्च न्यायालय में बंद हुआ Police Paper Leak Case, सीबीआई को जांच सौंपने के बाद आया फैसला - पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती
पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र लीक (Police Paper Leak Case) होने के मामले की जांच अब सीबीआई से करवाने के सरकार के फैसले के पश्चात जनहित में दायर याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने बंद कर दिया. पढे़ं पूरी खबर...
हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय शर्मा ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह किया था. इसके अलावा प्रार्थी ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करवाने का भी आग्रह किया था. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 25.5.2022 को जारी पुलिस महानिदेशक कार्यालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र को हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया. जिसके अनुसार उन्होंने कोर्ट को बताया की 18.5.2022 को संबंधित मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सपुर्द कर दिया है.