सोनीपतः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के (Sonipat district court verdict in rape case) मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म और 4 पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में 5 साल की सजा और 10 हजा रुपए जुर्माना किया है. दोषी अगर जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे 15 महीने की सजा और काटनी पड़ेगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. दुष्कर्म का ये मामला मुरथल थाना क्षेत्र का है. पीड़ित और दोषी दोनों एक ही गांव के हैं.
सोनीपत जिला अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
जिला अदालत सोनीपत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 60 हजार (verdict in murthal rape case) रुपए जुर्माना किया है. दुष्कर्म की ये वारदात मुरथल में हुई थी.
5 मई 2020 को मुरथल थाने में दुष्कर्म का ये मामला पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था. पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी सुबह घर से निकली तो गांव के ही युवक सुनील ने उसका अपहरण कर लिया. सुनील उसको उठाकर खेतों में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने जब अपनी बेटी की तलाश की तो वो खेतों में मिली और उसने पूरी वारदात के बारे में अपने पिता को बताया. पिता ने थाने पहुंचे मामले की शिकायत की और पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्साे की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
एएसआई मनीषा की अगुवाई में पुलिस ने रात को ही आरोपी का गिरफ्तार कर (rape in murthal) लिया था. अगले दिन आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. लगभग 27 महीने बाद अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई. अदालत के फैसले से पीड़िता का परिवार संतुष्ट है.