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ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण पानीपत रिफाइनरी से सप्लाई पर असर, पेट्रोल-डीजल की हो सकती है किल्लत

Truck operator strike: भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर पानीपत रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर पड़ा है. पानीपत रिफाइनरी से पूरे हरियाणा को पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति की जाती है. हड़ताल की वजह से प्रदेश के कई जिलों में आपूर्ति बाधित हुई है.

Truck operator strike
ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 2, 2024, 1:17 PM IST

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी है. हड़ताल के कारण पानीपत रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा है. हरियाणा प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी का कहना है कि अगर हड़ताल लंबी चली तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो जाएगी.

हड़ताल का असर:हरियाणा प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी के अनुसार फिलहाल एक हफ्ते तक पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उनके पास है. अगर चक्का जाम लंबे समय तक जारी रहा तो समस्या आ सकती है. फिलहाल प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है. संजीव चौधरी ने बताया कि पानीपत रिफाइनरी के बीपीसीएल और आइओसीएल डिपो से लगभग रोजाना 600 टैंकर 1 करोड़ 20 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल लेकर निकलते हैं. इसके अलावा हिसार में बने डिपो से लगभग 250 टैंकर 56 लाख लीटर पेट्रोल डीजल की सप्लाई करते हैं. इसके अलावा रेवाड़ी डिपो से लगभग 400 टैंकर 80 लाख पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं. वहीं फरीदाबाद बीपीसीएल डिपो से 200 टैंकर 40 लाख डीजल पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं.

फिलहाल घबराने की जरुरत नहीं:हरियाणा प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों के पास अपने टैंकर भी है जो पानीपत रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं. रिफाइनरी से अभी दो सौ से ढाई सौ टैंकर पेट्रोल पंप मालिक खुद मंगवा रहे हैं. वहीं नजदीकी पेट्रोल पंप संचालक भी जिनके पास अपना टैंकर नहीं है, वे किसी अन्य पेट्रोल पंप मालिक के टैंकर से मंगवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश के 3800 पेट्रोल पंप पर किसी प्रकार की कोई भी स्टॉक की कमी नहीं है. लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है.

हड़ताल की वजह:भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दस साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सात लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इसी प्रावधान के विरोघ में ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गये हैं. उनका कहना है कि कोई जानबूझकर टक्कर नहीं मारता है. जो लोग सड़क पर चलते हैं उनकी भी गलती होती है. ड्राइवरों को डर रहता है कि अगर दुर्घटना के बाद वे रुके तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. इसलिए नए प्रावधान को वापस लिया जाए.

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