पानीपत में पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके देवर को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने 22 गवाहों की गवाही के बाद ये फैसला सुनाया. इसके अलावा दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोनों को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जिला न्यायवादी राजेश कुमार ने बताया कि धूप सिंह नगर निवासी धर्मबीर ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वो 4 भाई हैं. सभी मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं.
धर्मबीर ने कहा कि उसका 26 वर्षीय भाई अनिल भी फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था. वो दो बच्चों का पिता था. माता-पिता भी अनिल के पास रहते थे. अनिल हर रोज की तरह 26 अक्टूबर 2020 को खाना खाकर सोया था. 27 अक्टूबर को अनिल की पत्नी संगीता ने आकर जानकारी दी कि अनिल सो कर नहीं उठा और बार-बार जगाने के बाद भी उठ नहीं रहा है. जब उन्होंने अनिल के कमरे पर जाकर देखा तो अनिल बिस्तर पर मृत पड़ा था.