हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

Haryana Nuh Violence: नूंह हिंसा के विरोध में 2 अगस्त को पानीपत बंद का ऐलान, जिले में धारा 144 लागू

ब्रज मंडल यात्रा के दौरान नूंह में हुई हिंसा में पानीपत के एक युवक की मौत हो गई थी. जिसके बाद तनाव को देखते हुए हरियाणा के पानीपत में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. हिंसा के विरोध में बुधवार को पानीपत बंद का आह्वान किया गया है.

panipat will remain closed tomorrow
पानीपत बंद का ऐलान

By

Published : Aug 1, 2023, 10:38 PM IST

पानीपत:हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा के बाद प्रदेश में मंगलवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना रहा. जिसके चलते पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया तो कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. इस हिंसा में पानीपत के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके चलते पानीपत में भी माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है. सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पानीपत के उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने भी जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इसके अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. जबकि नूंह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया गया है.

ये भी पढ़ें:नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल में भी धारा 144 लागू, लाठी-डंडे लेकर चलने पर भी रोक, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद

मंगलवार को काशी गिरी मंदिर में हुई हिंदू परिषद ने बैठक की. बैठक में पानीपत बंद का आह्वान किया गया है. इस फैसले का समर्थन बाजार के प्रधान ने भी किया है. वहीं, पानीपत डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिले में कानून व शांति स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया की नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गये हैं. आदेशानुसार जिले में किसी भी तरह के गैरकानूनी क्रियाक्लापों, सड़कों को जाम करने, रास्तों को रोकने और 5 या 5 से ज्यादा आदमियों के इकट्ठा होने, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और ऐसे अन्य हथियार को साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है.

यह आदेश पुलिस फोर्स और दूसरे ऐसे सरकारी ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे. जो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ड्यूटी पर रहेंगे. लाठी लेकर चलने वाले दिव्यांग और वे समुदाय जो लंबे समय से चले आ रहे कानून के अनुसार हथियार प्रदर्शित करने के हकदार हैं. उन पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे. लेकिन अगर कानून व्यवस्था भंग करने में उनका कहीं शामिल होना पाया जाता है, तो उन लोगों पर भी ये आदेश लागू होंगे. कोई भी व्यक्ति अगर इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में बजरंग दल की ब्रज मंडल शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा में एक की मौत, कई पुलिसकर्मी समेत 20 घायल, सरकार ने केंद्र से मांगी सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां

ABOUT THE AUTHOR

...view details