फतेहाबाद :अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत (Fatehabad District Court) ने फतेहाबाद में महिला की हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई (Life imprisonment for murder of woman) है. अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि जुर्माना ना भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी.
बता दें कि दोषी पर 2017 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. जानकारी के मुताबिक बिहार के पैकपार क्षेत्र (Fatehabad Packpar Area) के रहने वाले मुस्ताक के खिलाफ भटूकलां पुलिस ने 3 नवंबर 2017 को आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया था. दरअसल, पुलिस को भटूकलां के रहने वाले इन्द्रसेन ने सूचना दी थी कि सूलीखेड़ा रोड पर पेट्रोल पंप के पास रेलवे लाइन पर एक महिला का शव पड़ा है. महिला के चेहरे और सिर को आवारा कुत्तों ने क्षत-विक्षत कर दिया है.