भिवानी:स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन में पॉजिटिव केस के 28 दिन की अवधि पूरी होने के चलते जिलाधीश अजय कुमार ने हालु बाजार और रामदत की गली को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया है.
जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण के केस अधिक मिलने पर 23 जुलाई को हालु बाजार और रामदत की गली को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था.
इस क्षेत्र से अंतिम केस को 13 जुलाई को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है. ऐसे में मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है. अब यहां पर गतिविधियां सामान्य रूप से होंगी. जिलाधीश ने इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं.