गुरुग्राम: मेफिल्ड गार्डन समेत कई कॉलोनियों में नियमों की अनदेखी और बुनियादी सुविधाएं न देने पर बीजेपी सांसद समेत 5 रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट(टीसीपी) की सिफारिश पर गुरूग्राम पुलिस ने यह कार्रवाई की है. यह एफआईआर हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के सेक्शन-10 का उल्लंघन करने पर हुई है.
इन कंपनियों ने एकजुट होकर मेफिल्ड गार्डन कॉलोनी को विकसित करने के लिए सेक्टर-45, 50, 51 और 57 की 327.73 एकड़ जमीन का लाइसेंस लिया था. टीसीपी डिपार्टमेंट के कार्यवाहक डीटीपीई ने शीतल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सतसुधा इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, न्यू इंडिया सिटी डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ स्टार अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अजय इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है.
इसमें नॉर्थ स्टार अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान के एक सांसद की है. इस मेफिल्ड गार्डन कॉलोनी में 13 ब्लॉक हैं. इसके सी, डी, के, जे, एम, एन ब्लॉक के अलावा, इसमें लग्जोटिका, वाइट हाउस, प्रिंस्टन एस्टेट, एम2के ओरा, द पलेडियन, ओर्किड आइलेंड, टूडे ब्लोसम 1 और 2 आदि शामिल हैं. इनमें करीब 20 हजार परिवार रह रहे हैं.