चंडीगढ़:हरियाणा में ग्रुप डी के 18,218 पदों के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर अब हाई कोर्ट की तलवार लटक गई है. इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पक्ष से हाई कोर्ट असंतुष्ट है.
भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराने की मांग
याचिका दाखिल करते हुए सिरसा निवासी दीपक पुरी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों से आवेदकों ने एडवोकेट सुनील कुमार नेहरा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने की अपील की है.
मानकों के अनरूप नहीं हुई परीक्षा
याची ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अगस्त 2018 में ग्रुप-डी के 18,218 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए 10, 11, 17 और 18 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब शायद IAS अधिकारी भी न दे पाए.