नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामले में अदालतों में सरकार की ओर से पेश होने वाले वकीलों के मामले में जारी किया गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर अब 21 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.
दरअसल उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामलों की कोर्ट में पैरवी करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से वकीलों की सूची को दिल्ली सरकार ने अस्वीकार कर दिया था. दिल्ली सरकार ने वकीलों के नए पैनल को नियुक्त किया था. लेकिन बाद में उप-राज्यपाल ने धारा 239एए(4) के तहत मिले विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसे निरस्त कर दिया था. उप-राज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुझाए गए वकीलों को सरकारी वकील के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की थी. उप-राज्यपाल की अनुशंसा अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है.