नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले इंडोनेशिया के 198 नागरिकों को बरी कर दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने सौ इंडोनेशियाई नागरिकों को सात-सात हजार रुपये के मुचलके पर जबकि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने 98 इंडोनेशियाई नागरिकों को पांच-पांच हजार रुपये के मुचलके पर बरी करने का आदेश दिया.
पिछले 21 जुलाई को कोर्ट ने किर्गिजस्तान और इंडोनेशिया के 121 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया था. पिछले 20 जुलाई को कोर्ट ने किर्गीजस्तान और बांग्लादेश के 121 विदेशी नागरिकों को पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने पर बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कुछ विदेशी नागरिकों को दिन भर कोर्ट रुम में खड़ा रहने की सजा दी थी.