दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

मेन रोड पर मिले जानवर तो पालकों पर होगी FIR, 20 हजार तक लग सकता है जुर्माना, प्राधिकरण ने बदले नियम

नोएडा प्राधिकरण ने खुलेआम घूम रहे पशुओं पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत खुले में घूम रहे पशुओं के मालिकों पर एफआईआर की जाएगी और उन पर 20,000 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Aug 16, 2023, 8:44 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा की सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले जानवरों पर अंकुश लगाने के लिए नया नियम बनाया है. इसके तहत नोएडा की सड़कों पर अगर जानवर पाए जाएंगे तो उनके मालिकों को सजा होगी. यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण ने वीडियो जारी कर दी. पशुओं के मालिकों पर एफआईआर की जाएगी और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा. फिलहाल प्राधिकरण में गायों को छुड़वाने के लिए मालिकों द्वारा फिर से सड़कों पर न छोड़ने का शपथ पत्र और 5,000 रुपये की जुर्माना राशि लेने का प्रावधान है.

प्राधिकरण कर रहा पशुओं को संरक्षित: नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा क्षेत्र के निराश्रित या आवारा पशुओं को नोएडा के मुख्य मार्गों पर घूमते पाए जाने पर विभागीय कैटल कैचर वाहन एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा पकड़ कर सेक्टर-14ए शनि मंदिर के पास स्थित गौशाला एवं सेक्टर-135 स्थित गौशाला में संरक्षित किया जा रहा है. नोएडा के मार्गों पर खुले में घूमने वाले छुट्टा पशुओं की संख्या कम नहीं हो रही है.

इन दो कारणों से नहीं कम हो रही संख्या: प्राधिकरण की मानें तो गौपालक सुबह दूध निकालने के बाद जानबूझ कर इन्हें चरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं. उसके बाद ये गाय और भैंस नोएडा के मार्गों पर विचरण करते हुए जगह-जगह उगी घास या भोजन खाते रहते हैं. इसके अलावा जो गाएं दूध नहीं दे पाती या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है, उन्हें गौपालक जानबूझ कर नोएडा के मार्गों पर छोड़ देते हैं. ये दो मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर घूम रहे जानवरों की संख्या में कमी नहीं हो रही है.

ये भी पढ़ें:Noida Authority FD Fraud: फरार मनु पोला की तलाश में भटक रही नोएडा पुलिस, ईओडब्ल्यू कर सकती है जांच

प्राधिकरण ने बदले नियम:नोएडा क्षेत्र में निराश्रित या आवारा छुट्टा पशुओं की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने एवं पशु पालकों के व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण ने नया नियम लागू किया है. अब पकड़े जाने पर पशुपालकों पर एफआईआर होगी. इसके अलावा पूर्व में निर्धारित जुर्माने की राशि में भी फेरबदल किया गया. पहली बार खुले में घूमते हुए पकड़े जाने पर पशुओं के मालिक पर 10,000 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर 20,000 रुपये का जुर्माना एवं कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने आठ वर्षीय बच्चे पर किया हमला, सीसीटीवी फुटेज वायरल

ABOUT THE AUTHOR

...view details